मुंबई। गुजरात की एक अदालत ने गुरुवार को भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को मार्च में दाखिल एक कस्टम ड्यूटी से बचने के मामले में 'फरार घोषित' किया है और 15 नवंबर को उसे पेश होने का आदेश दिया है। समाचार पत्रों में जारी एक सार्वजनिक अधिसूचना में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत नीरव मोदी को फरार घोषित किया गया है, जिसके बाद उसे अग्रिम जमानत मिलना और भी मुश्किल हो सकता है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यह अधिसूचना सभी सरकारी व पुलिस विभाग भी भेजी गई है।
सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी.एच. कपाड़िया ने आठ अगस्त को कस्टम विभाग द्वारा दाखिल याचिका को स्वीकार कर लिया और नीरव मोदी से अगले गुरुवार को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है।
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