मुंबई। मुंबई की एक विशेष कोर्ट ने आज बॉलीवुड की अभिनेत्री से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सक्षम करावास की सजा सुनाई है। आपको बताते जाए कि बॉलीवुड की अभिनेत्री से दिसंबर 2017 में यात्रा के दौरान विमान में छेड़छाड़ की घटना हुई थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
विशेष न्यायाधीश ए डी देव ने यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) कानून के तहत मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी विकास सचदेव को दोषी ठहरा दिया है। सचदेव को पॉक्सो कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी माना क्योंकि पीड़िता घटना के वक्त 17 साल की थीं। दिसंबर 2017 में अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि एयर विस्तारा के विमान से दिल्ली से मुंबई जाने के दौरान उनके सह-यात्री ने उनसे छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव विडियो के जरिए अपनी आपबीती बताई थी।
पीड़िता ने अपने पोस्ट में बताया था कि उनके पीछे बैठे सहयात्री ने अपने पैर उनकी सीट के आर्मरेस्ट पर रख दिया। घटना के बाद उन्होंने विडियो पोस्ट में कहा कि मैं दिल्ली से मुंबई जा रहे विमान में यात्रा कर रही थी। मेरे पीछे अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति बैठा था जिसने दो घंटे की मेरी यात्रा को तकलीफदेह बना दिया।
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