मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को शहर के साकीनाका में सितंबर 2021 में 32 वर्षीय एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई। डिंडोशी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एचसी शेंडे ने 45 वर्षीय मोहन चौहान को उस जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई, जिसकी तुलना दिल्ली के निर्भया मामले से की गई थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अदालत ने सोमवार को चौहान को दोषी पाया था और पिछले कुछ दिनों से सजा की मात्रा पर अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस सुनने के बाद गुरुवार को सजा की घोषणा की।
--आईएएनएस
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