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एकल पीठ के आदेश को रद्द करने के मामले में मलिक, वानखेड़े सीनियर एक ही पृष्ठ पर

Malik, Wankhede Sr on same page in quashing of single bench order - Mumbai News in Hindi

मुंबई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा कि उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है, जिसमें राकांपा नेता के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में वानखेड़े सीनियर को अंतरिम राहत देने से इनकार करने वाले एकल-न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि न्यायमूर्ति माधव जामदार द्वारा 22 नवंबर के एकल पीठ के आदेश ने वानखेड़े सीनियर को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था, मलिक ने इसे रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की थी क्योंकि इसमें उनके खिलाफ भी कुछ टिप्पणियां थीं।

अपनी याचिका में, मलिक ने सुझाव दिया कि न्यायमूर्ति जामदार के आदेश को रद्द करने के बाद, वानखेड़े सीनियर के मुकदमे में अंतरिम आवेदन को मामले की फिर से सुनवाई के लिए उसी अदालत में वापस भेजा जा सकता है।

इसके बाद, वानखेड़े सीनियर की सहमति के बाद, न्यायमूर्ति एस.जे. कथावाला और न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने कहा कि एकल-न्यायाधीश के आदेश को सहमति से अलग रखा गया है और अंतरिम राहत पहलुओं पर नए सिरे से सुनवाई के लिए इसे एकल-न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया गया है।

खंडपीठ ने मलिक को वानखेड़े सीनियर के अंतरिम आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 9 दिसंबर तक का समय दिया और बाद में 3 जनवरी, 2022 तक अपना प्रत्युत्तर जमा करना आवश्यक है।

इस बीच, मलिक वानखेड़े के खिलाफ कोई भी बयान देने से बचेंगे जैसा उन्होंने पहले किया था।

उल्लेखनीय है कि मलिक ने वानखेड़े पर कई आरोप लगाए थे। मलिक ने परिवार की धार्मिक साख पर सवाल उठाते हुए, समीर वानखेड़े द्वारा आईआरएस में नौकरी पाने के लिए कथित नकली जाति प्रमाण पत्र, और अन्य मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश की थी, जिसे लेकर वानखेड़े सीनियर ने 1.25 करोड़ रुपये की मानहानि याचिका दायर की थी और मामले के लंबित रहने तक परिवार के खिलाफ कोई भी बयान देने से मंत्री को अस्थायी रूप से रोकने के लिए अंतरिम राहत की मांग की थी।

--आईएएनएस

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Web Title-Malik, Wankhede Sr on same page in quashing of single bench order
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