मुंबई। मुंबई में वर्ष 1993 में हुए दिल दहला देने वाले सिरियल बम ब्लास्ट मामले में 24 साल बाद मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम सहित पांच दोषियों को आज सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में पहला फैसला करीमुल्ला खान पर सुनाया । कोर्ट ने करीमुल्ला खान को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने इस पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। ज्ञातव्य है कि करीमुल्ला पर हथियार रखने का आरोप है। इसके बाद कोर्ट ने अबु सलेम को सजा सुनाई। कोर्ट ने अबु सलेम को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अबु सलेम पर भी 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ज्ञातव्य है सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अधिकतम सजा की मांग की थी। ज्ञातव्य है कि मुंबई सिरियल बम धमाकों में टाडा कोर्ट ने अबु सलेम ताहिर मर्चेन्ट, फिरोज खान, करीमुल्ला शेख और रियाज सिद्दिकी को दोषी ठहराया गया था। वहीं इस मामले में एक आरोपी मुस्तफा डोसा की मौत हो चुकी है। अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम को प्रत्यर्पण संधि के तहत पुर्तगाल ने भारत को सौंपा था। इसी कारण अबु सलेम को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सात आरोपियों पर चलाया गया था मुकदमा:
1993 मुंबई बम धमाकों में सात आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया था लेकिन अब सिर्फ पांच ही बचे हैं। इनमें से एक आरोपी मुस्तफा डोसा की दिल का दौरा पडने से मौत हो गई। जबकि एक अन्य आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत ना होने के कारण रिहा कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि इस मामले में आरोपी रहे कय्युमशेख के खिलाफ पुख्ता सबूत ना होने की वजह से उसे रिहा कर दिया गया था।
अबु सलेम और रियाज सिद्दिकी के लिए उम्रकैद की मांग:
ज्ञातव्य है कि सीबीआई ने आरोपी अबु सलेम और रियाज सिद्दिकी के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की है। अबू सलेम पर इस पूरे हमले की साजिश में शामिल होने, अवैध तरीके से गैरकानूनी हथियार भारत मे लाने, इस हमले की तैयारी की लिए हर तरह की मदद करने, जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
फिरोज खान, ताहीर मर्चंट और करिमुल्ला खान के लिए फांसी की मांग:
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