• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 2

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, भगवा झंडा फहराना अपराध नहीं माना जाएगा

मुंबई। बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने कहा है कि भगवा झंडा फहराना और नारे लगाना इस कानून के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता। यह बात न्यायाधीश ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देते हुए कही।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति आईए महंती और न्यायमूर्ति एएम बदर की खंडपीठ ने हाल ही में कल्याण पुलिस थाने में दर्ज मामले में राहुल शशिकांत महाजन को अग्रिम जमानत दे दी।

महाजन के मुताबिक, तीन जनवरी 2018 को दर्ज प्राथमिकी में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराध परिलक्षित नहीं होता। प्राथमिकी में उनके द्वारा जिस अपराध का जिक्र किया गया है उसमें सिर्फ नारे लगाना और भगवा झंडा फहराना है।



ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Hoisting saffron flag no offence under Atrocities Act:bombay high court
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: saffron flag, bombay high court, scheduled castes and scheduled tribes, first information report, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, mumbai news, mumbai news in hindi, real time mumbai city news, real time news, mumbai news khas khabar, mumbai news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved