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भगदड़ को लेकर रेलवे, NIA को हाईकोर्ट का नोटिस

मुंबई। बंबई हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते मुंबई के एलफिन्स्टन रेलवे ब्रिज पर मची भगदड़ की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर एजेंसी और पश्चिम रेलवे को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कहा, प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए। तीन हफ्ते बाद याचिका पर सुनवाई होगी। रेलवे और राष्ट्रीय जांच एजेन्सी को तीन सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है। अदालत ने कहा कि एनआईए की वकील अरूणा कामत पाई और पश्चिम रेलवे के वकील सुरेश कुमार अगली सुनवाई के दौरान जवाब दें।

स्थानीय निवासी फैजल बनारसवाला और अब्दुल कुरैशी ने जनहित याचिका में भारतीय रेलवे से इस तरह के पुलों से अवरोधों को हटाने, रास्ता साफ करने, एस्कलेटर लगाने तथा प्रवेश और निकास के कई बिंदु बनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिका के अनुसार, नियमित रूप से पुल का इस्तेमाल करने वाले कई यात्रियों ने रेल अधिकारियों और सरकार को पत्रों एवं ट्वीट के जरिये पुल की हालत को लेकर आगाह किया था। लेकिन कोई कार्वाई नहीं की गई।

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Web Title-Elphinstone Road stampede: Bombay High Court issues notices to Railways and NIA
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