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बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच के खिलाफ मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी की अर्जी खारिज की

Bombay High Court dismisses plea of former top Mumbai police officer against probe - Mumbai News in Hindi

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह को बड़ा झटका देते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई दो जांचों को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एन.जे. जामदार की खंडपीठ ने कहा कि याचिका विचारणीय नहीं है और वह उचित मंचों से संपर्क कर सकते हैं जो इस मामले का फैसला कर सकते हैं।

सिंह ने राज्य के गृह विभाग द्वारा 1 अप्रैल और 20 अप्रैल को उनके खिलाफ शुरू की गई दो जांचों पर सवाल उठाया है। कथित तौर पर सेवा नियमों का उल्लंघन करने और एक अन्य भ्रष्टाचार के आरोप को उन्होंने 'दुर्भावनापूर्ण' करार दिया और उन्हें लक्षित और परेशान करने का इरादा किया।

खुद को सर्वोच्च सार्वजनिक कार्यालय में भ्रष्टाचार को उजागर करने की मांग करने वाला 'व्हिसलब्लोअर' बताते हुए उन्होंने कहा, "जब मैंने तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जो मुंबई के होटल व्यवसायियों से प्रतिमाह 100 करोड़ रुपये की वसूली करते थे, उसके एक महीने बाद मेरे खिलाफ जांच हुई। अब मुंबई कॉप सचिन वाजे को बर्खास्त कर दिया गया है।"

राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने सिंह की याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सिंह की शिकायतों के लिए उपयुक्त मंच केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है।

सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि ये आपराधिक जांच थी, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 32 का संदर्भ था और इसलिए उनका एकमात्र उपाय उच्च न्यायालय के पास था।

सनसनीखेज एंटीलिया मामले में जांच सेवा नियमों के उल्लंघन और पुलिसकर्मी अनूप डांगे द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित हैं। उन्होंने सिंह पर माफिया लिंक वाले लोगों को बचाने का आरोप लगाया था और कहा था शीर्ष पुलिस अधिकारी के एक रिश्तेदार ने उन्हें पुलिस बल में बहाल करने के लिए 2 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

--आईएएनएस

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Web Title-Bombay High Court dismisses plea of former top Mumbai police officer against probe
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