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मारपीट मामला : महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री को मिली अग्रिम जमानत

Assault case: Ex-Maharashtra minister gets anticipatory bail - Mumbai News in Hindi

ठाणे। ठाणे की एक सत्र अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड को शुक्रवार को ठाणे नगर निकाय के एक अधिकारी पर हमले के मामले में अग्रिम जमानत दी। नौपाड़ा पुलिस ने ठाणे नगर निगम (टीएमसी) के सहायक नगर आयुक्त महेश अहेर पर हमले के सिलसिले में बुधवार को आव्हाड और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
अहेर को पूर्व मंत्री समर्थकों द्वारा निशाना बनाया गया था, जिन्होंने एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें टीएमसी अधिकारी को आव्हाड की बेटी नताशा और उसके पति एलन पटेल को मारने की साजिश रचते हुए सुना जा सकता है और कैसे उन्होंने माफिया को इसके लिए एक ठेका दिया था।

ऑडियो क्लिप ने एनसीपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच कड़ी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे जैसे कुछ लोगों ने जांच की मांग की और अंडरवल्र्ड लिंक को हार्बर (आश्रय) देने के लिए अहेर की बर्खास्तगी की मांग की।

संयोग से ठाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके बेटे और सांसद शिशिर शिंदे का गृहनगर है और ताजा घटना को एक और राजनीतिक युद्ध के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आव्हाड टीएमसी सहित राज्य में आगामी निकाय चुनावों की पृष्ठभूमि में मुंब्रा-कलवा विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे।

एक सहयोगी ने कहा कि घटना के बाद आव्हाड ने एक वीडियो ट्वीट कर पलटवार किया, जिसमें अहेर कथित रूप से रिश्वत के पैसे के बंडल गिन रहे थे और टीएमसी अधिकारी के खिलाफ वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत भी की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

आव्हाड ने कहा कि टीएमसी की एएमसी ने मेरी बेटी और दामाद को मारने के लिए एक माफिया डॉन को सुपारी देने की बात स्वीकार की है। यह राजनीति नहीं है। यह उससे परे है। यह उससे कहीं आगे है। मेरे समर्थक जिन पर अहेर के साथ मारपीट करने का आरोप है, वे केवल उन्हें डराना चाहते थे। हमने ऑडियो क्लिप के आधार पर अहेर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है और अब पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए।

ज्ञात हो कि नवंबर 2022 में आव्हाड पर ठाणे पुलिस द्वारा दो अलग-अलग मामलों में मामला दर्ज किया गया था। इसे उन्होंने उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने की साजिश करार दिया था।
--आईएएनएस

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Web Title-Assault case: Ex-Maharashtra minister gets anticipatory bail
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