मुंबई। मुंबई ब्लास्ट मामले में सोमवार को मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट में अबू सलेम समेत 6 दोषी करार दिए गए अभियुक्तों की सजा पर सुनवाई होनी थी, लेकिन दोषियों की सजा पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए टल गई है। सोमवार को डिफेंस लॉयर ने फिरोज खान के लिए तीन गवाहों को पेश करने की इजाजत मांगी और सजा पर दलील के लिए दो हफ्ते का समय मांगा। लेकिन, कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। वहीं, सीबीआई के वकील ने कहा कि वह दोषियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, फिरोज खान, करीमुल्ला शेख और ताहिर मर्चेंट को दोषी करार दिया है, जबकि अब्दुल कयूम को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि, 12 मार्च 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार 13 बम धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
मुंबई ब्लास्ट केस में टाडा कोर्ट अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत 6 दोषियों की सजा पर फैसला सुना रही है। इस मामले में टाडा कोर्ट पहले ही 100 आरोपियों को दोषी करार दे चुकी है, जिसमें फिल्म अभिनेता संजय दत्त भी शामिल हैं। हालांकि दत्त जेल में अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।
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