प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव राय और न्यायमूर्ति ए एम
खानविलकर की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने बुधवार को जे जे अस्पताल के चिकित्सकों
की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद इस लडकी का गर्भपात करने की अनुमति दी थी।
इसके लिए केन्द्र की ओर से सालिसीटर जनरल रंजीत कुमार ने मेडिकल रिपोर्ट और
इसी तरह की एक अन्य रेप पीडि़त के मामले में शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला
दिया था। ये भी पढ़ें - यहां पेड़ों की रक्षा को 363 लोगों ने दिया था बलिदान
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