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महाराष्ट्र: कोपार्डी दुष्कर्म मामले में 3 को मृत्युदंड

अहमदनगर। एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपार्डी गांव में जुलाई 2016 में 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म और बर्बर हत्या के मामले में तीनों दोषियों को बुधवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। विशेष जन अभियोजक उज्जवल निकम ने फैसले के बाद मीडिया को बताया कि दोषियों - जितेंद्र उर्फ पप्पू बाबूलाल शिंदे (26), संतोष गोरखा भवल (30) और नितिन गोपीनाथ भेलुमे (28) को दुष्कर्म, षड्यंत्र, हत्या और अन्य अपराधों को लेकर मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। अहमदनगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुवर्ण केओले ने 18 नवंबर को तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया थ।

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Web Title-Kopardi rape and murder case: 3 convicts get death sentence
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