श्योपुर। मध्यप्रदेश के श्योपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर तीन बार बोलकर तलाक दिया। जानकारी के मुताबिक, निकाह के 14 साल बाद सात बच्चों के पिता इरफान ने मायके में रह रही पत्नी लीरजबीन को रास्ते में चलते-चलते तीन बार तलाक कहकर उससे रिश्ता तोड़ लिया। पीएल कुर्वे एएसपी श्योपुर ने बताया कि, पति इरफान के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम की धारा 4 व आईपीसी की धारा 498ए, 294, 323, 506, 34 के तहत और दहेज एक्ट के तहत ससुर अल्लादीन पुत्र कुजीर, सास सायरा बानो, ननद मेहरुन पत्नी नूर हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यही नहीं पीडि़ता के ससुराल वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। महिला ने अपने बयान में बताया कि, पहले उसके पति ने उसे बहुत पीटा, उसके बाद तीन तलाक दे दिया। तीन तलाक का अध्यादेश पास होने के पास श्योपुर में तीन तलक का ये पहला मामला है। ये मामला 18 अगस्त का है। मंगलवार को महिला ने पुलिस में मामला दर्ज कराया।
पीडि़ता ने अपने पति पर लगतार मारपीट और ससुराल वालों पर प्रताडि़त करने का आरोप लगाया है। खबरों के मुताबिक महिला के पति इमरान पर एक साल पहले अपन दोस्त के साथ मिलकर एक लडक़ी के साथ बलात्कार का आरोप है। इस मामले पर अब भी केस चल रहा है। बता दें, इस बिल में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के मामले को गैर जमानती अपराध माना गया था लेकिन विपक्ष के हंगामें के बाद इसमें संशोधन कर मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार दिया गया है। पूरे विश्व में 50 से ज्यादा इस्लामिक देशों में से 24 इस्लामिक देशों में तीन तलाक को अपने संविधान से निकालकर बाहर फेंक दिया है।
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