इंदौर। इंदौर में सात साल की मासूम की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के आरोपी को विशेष न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला 120 दिन में आया है। इस फैसले का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वागत किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
ज्ञात हो कि इंदौर में 23 सितंबर को आजाद नगर में घर के बाहर खेल रही मायरा को सद्दाम नामक युवक जबर्दस्ती अपने घर उठाकर ले गया और उस पर चाकू से हमला कर जान ले ली। इस मामले में विशेष अदालत में सुनवाई चली और आरोपी को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
लोक अभियोजक अभिषेक जैन ने मीडिया को न्यायालय के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सद्दाम की मंशा सिर्फ लड़की को मारने की नहीं थी, बल्कि गलत मंशा भी थी। यही कारण था कि वह घर के भीतर ले गया लेनिक लोगों की भीड़ जमा होने पर उसने बच्ची को मार डाला।
मुख्यमंत्री चौहान ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, इंदौर के आजाद नगर थाना अंतर्गत एक बालिका के विरुद्ध घटित अपराध में न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं फांसी की दोहरी सजा से बच्ची के परिवार को न्याय मिला है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं।
उन्होंने आगे कहा, इंदौर पुलिस की उत्तम विवेचना तथा डीपीओ एवं एडीपीओ द्वारा मध्यप्रदेश शासन की तरफ से की गई कुशल पैरवी के लिए उनका अभिनंदन। हम समाज एवं प्रदेश को महिला अपराध मुक्त बनाने के लिए ²ढ़ संकल्पित हैं तथा इस प्रयास में तत्पर सभी साथियों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
--आईएएनएस
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