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इंदौर में 4 माह की मासूम से दुष्कर्म और हत्या, दोषी को सुनाई फांसी की सजा

Four-month-old Girl Rape And Murder Case: Convict Awarded Death Sentence - Indore News in Hindi

इंदौर। देशभर में लडकियों और महिलाओं के खिलाफ बढ रहे अपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार की तमाम कोशिश के बाद भी अपराधी बेखोफ नजर आते है। एक ऐसी खबर आ रही है जिसे पढकर हर कोई एक एक स्वर में यही बोलेगा कि हां, ऐसी ही होना चाहिए। राजबाड़ा के मुख्य गेट के पास ओटले पर माता-पिता के बीच सोई चार माह की मासूम के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी शख्स को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि नया कानून पॉक्सो बनने के बाद किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाने का यह पहला मामला है। जज ने सात दिन तक सात-सात घंटे सिर्फ इसी केस को सुना। 21 दिन में सुनवाई पूरी होने के बाद 23वें दिन शनिवार को फैसला सुनाया है।
विशेष सरकारी वकील अकरम शेख ने भी मामले में दोषी के लिये फांसी की सज़ा की मांग की थी। पुलिस ने मामले में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के जरिये नवीन गडके को गिरफ्तार किया था, जो बच्ची के परिजनों का परिचित है।
क्या है ये मामला-
गौरतलब है कि, इंदौर में राजबाड़ा क्षेत्र की एक वाणिज्यिक इमारत के बेसमेंट में बच्ची का लहुलूहान शव मिला था। बच्ची के मां-बाप गुब्बारे बेचकर गुजारा करते हैं। उनके पास अपना घर तक नहीं है। वे ऐतिहासिक राजबाड़ा महल के बाहर बच्ची के साथ खुले में सो रहे थे। नवीन गडके नाम के एक युवक ने उनके बगल में सो रही बच्ची को कथित तौर पर अगवा कर लिया। मामले में एएसआई को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड भी किया गया था।

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Web Title-Four-month-old Girl Rape And Murder Case: Convict Awarded Death Sentence
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