ज्ञात हो कि
बीते आठ वर्ष से चल रहे इस मामले में उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने
प्रारंभ में मिश्रा को राहत दे दी थी, मगर यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रह
पाई। मिश्रा ने फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्हें वहां भी
राहत नहीं मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने मिश्रा को अपनी बात उच्च न्यायालय
में ही रखने को कहा। उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग जाने का निर्देश दिया।
आयोग ने सुनवाई पूरी करते हुए 24 जून को फैसला सुना दिया। मिश्रा को तीन
साल तक चुनाव लडऩे के अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये भी पढ़ें - शर्त या पागलपंथी!निगली एक फुट लंबी संडासी
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