उन्होंने बताया कि इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और मध्यप्रदेश जन सुरक्षा कानून 1949 की संबद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों को इस तरह के अपराध में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी गई थी । इसके बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। द्विवेदी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और यदि जरुरत पड़ी तो आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश महामारी रोग कोविड-19 अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया जाएगा। यह गांव जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर है।
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