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मध्यप्रदेश : छिंदवाड़ा में 3 और बैतूल, खरगोन व रतलाम में आज से चार अप्रैल तक पूर्णबंदी

Madhya Pradesh: 3 and Betul, Khargone and Ratlam in Chhindwara from today to April 4 - Chhindwara News in Hindi

भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए जहां एक ओर मास्क लगाना जरूरी किया गया है, वहीं पूर्णबंदी का भी सहारा लिया जा रहा है। राज्य के चार जिलों में एक दिन से ज्यादा की पूर्णबंदी की जा रही है। छिंदवाड़ा में तीन दिन और बैतूल, खरगोन व रतलाम में दो दिन की पूर्णबंदी का फैसला लिया गया है। छिंदवाड़ा में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के संबंध में समिति के सदस्यों से चर्चा की गई।

इस बैठक में फैसला लिया गया है कि जिले के नगरीय और नगरीय सीमा से लगे क्षेत्रों में दो अप्रैल से चार अप्रैल तक पूर्णबंदी रहेगी।

इसी तरह, बैतूल जिले में दो दिन की पूर्णबंदी का फैसला लिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमनबीर सिंह बैंस ने जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में दो अप्रैल शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से पांच अप्रैल सोमवार को प्रात छह बजे तक पूर्णबंदी के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अत्यावश्यक सेवा दूध की सुबह छह बजे से नौ बजे तक होम डिलेवरी की जा सकेगी।

जिला आपदा प्रबंध समूह द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार, रंगपंचमी यानी दो अप्रैल को संपूर्ण जिले में बाजार बंद रखे जाने की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। रंगपंचमी पर सार्वजनिक आयोजन, गैर-जुलूस इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में रंगपंचमी का त्यौहार सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाएगा।

कोरोना के संक्रमण को देखते हुए रतलाम जिले की जिलास्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में तय हुआ कि रतलाम शहर में शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक पूर्णबंदी रहेगी। इस दौरान दौरान अति आवश्यक सेवाएं जैसे दवाई आदि की आपूर्ति के लिए दवाइयों की दुकानें एवं अस्पताल खुले रहेंगे। दूध का वितरण सुबह छह बजे से 10 बजे तक एवं शाम को चार से सात तक घर पहुंच सेवा दूध वितरकों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

बैठक के दौरान आगामी रंगपंचमी त्यौहार के मद्देनजर अपनी होली अपने घर मनाए जाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह खरगोन जिले के शहरी क्षेत्रों में अब दो दिन शनिवार और रविवार को पूर्णबंदी रहेगी। इस संबंध में अपर जिला दंडाधिकारी एमएल कनेल ने आदेश जारी कर दिए है।

जारी आदेश में बताया कि गया कि जिले के शहरी क्षेत्र खरगोन, कसरावद, महेश्वर, मंडलेश्वर, करही, बिस्टान, भीकनगांव, सनावद एवं बड़वाह में शुक्रवार दो अप्रैल की रात्रि आठ बजे से सोमवार पांच अप्रैल को सुबह छह बजे तक पूर्णबंदी रहेगी। इस अवधि में शासकीय, अशासकीय, बैंक, दूरसंचार कार्यालय खुले रहेंगे। साथ ही वस्तुओं, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों व कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल व उत्पाद, मेडिकल इमरजेंसी, बीमार व्यक्तियों के परिवहन आने एवं जाने तथा परीक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी। केमिस्ट, राशन एवं पेट्रोल पंप की दुकानें पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। (आईएएनएस)

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Web Title-Madhya Pradesh: 3 and Betul, Khargone and Ratlam in Chhindwara from today to April 4
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