भोपाल। अनाज खरीदी पर किसानों को उपज के बदले व्यापारी दो लाख रुपये तक का
नगद भुगतान कर सकते हैं और इसमें आयकर नियम बाधक नहीं होंगे। यह बात भारत
सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर
बोर्ड (सीबीडीटी) ने कही है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राज्य में किसानों से भावांतर भुगतान
योजना के तहत मंडियों में हो रही उपज खरीदी में किसानों द्वारा राज्य सरकार
के निर्देशों के बाद भी 50 हजार रुपये नगद भुगतान के तौर पर न दिए जाने के
मामले सामने आ रहे हैं। इससे किसानों में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही
है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय
वित्तमंत्री अरुण जेटली से प्रदेश में लागू की गई भावांतर भुगतान योजना के
तहत अनाज व्यापारियों से किसानों की उपज की खरीदी पर नगद भुगतान करने के
बारे में व्याप्त शंकाओं के समाधान का आग्रह किया था। इसके बाद वित्त
मंत्रालय की ओर से तीन नवंबर, 2017 को परिपत्र जारी किया गया। परिपत्र के
अनुसार अनाज व्यापारी किसान की उपज के बदले दो लाख रुपये की सीमा तक नगद
भुगतान कर सकता है।
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