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मध्य प्रदेश: फैजान ने दूसरी बार हाईकोर्ट के आदेश पर दी तिरंगे को सलामी, कहा- हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे

Madhya Pradesh: Faizan saluted the tricolor for the second time on the orders of the High Court, said - we were, are and will remain Hindustani - Bhopal News in Hindi

भोपाल । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने वाले फैजान ने दूसरी बार तिरंगे को सलामी दी। इससे पहले 22 अक्टूबर को उसने मिसरोद थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी दी थी।

सलामी देते हुए फैजान ने कहा, “मैं हिंदुस्तानी था, हूं और रहूंगा। मैं अपने वतन से बहुत प्यार करता हूं। मुझे मेरे वतन से कोई अलग नहीं कर सकता हूं। मैं अपने राष्ट्रीय ध्वज से बहुत प्यार करता हूं।”

हाईकोर्ट ने फैजान को पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को 21 बार सलाम करने का आदेश दिया है। 22 अक्टूबर के बाद दूसरी बार पुलिस की मौजूदगी में उसे लाया गया।

दरअसल, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रहने वाले फैजल उर्फ फैजान ने पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए थे। इस इस मामले पर 17 मई 2024 को भोपाल के मिसरोद थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट भी पेश की गई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी थी।

देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच में तिरंगे को सलामी देने के साथ "भारत माता की जय" के नारे लगाने का निर्देश दिया गया था। इस नियम का पालन आरोपी को तब तक करना होगा, जब तक कि उसका केस ट्रायल में रहेगा। नियम और शर्तों के उल्लंघन पर आरोपी की जमानत निरस्त कर दी जाएगी।

मामले को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया कि वह इस बात पर निगरानी रखें कि आरोपी नियम और शर्तों का पालन कर रहा है कि नहीं। इसकी वीडियोग्राफी भी कराने को कहा गया है।

हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक महीने के पहले एवं चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच पुलिस थाना मिसरोद, भोपाल के समक्ष मुकदमे की अंतिम समाप्ति तक आरोपी को उपस्थित होना होगा और थाने की बिल्डिंग पर फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 21 बार "भारत माता की जय" का नारा लगाना होगा। इस शर्त को जमानत पत्रों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना होगा।

यह जमानत आदेश मुकदमे की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, जमानत आदेश के उल्लंघन तथा जमानत की किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह निष्प्रभावी हो जाएगा। इस आदेश की एक प्रति पुलिस आयुक्त, भोपाल को भेजी जाए ताकि राष्ट्रीय ध्वज तथा "भारत माता की जय" के नारे के संबंध में उपरोक्त शर्त का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

--आईएएनएस

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Web Title-Madhya Pradesh: Faizan saluted the tricolor for the second time on the orders of the High Court, said - we were, are and will remain Hindustani
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