इस मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को विशेष अदालत के न्यायाधीश
सुरेश सिंह ने शकुंतला खटीक सहित सात लोगों को तीन-तीन साल की कैद और 35
हजार का अर्थदंड दिया है।
गौरतलब है कि मंदसौर में किसान आंदोलन के
दौरान हुए गोलीकांड के विरोध में आठ जून 2017 को कांग्रेस की तत्कालीन
विधायक शकुंतला खटीक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा करैरा
में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा तत्कालीन
मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। पुलिस से हाथापाई
भी हुई। अनियंत्रित भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वज्र वाहन से पानी
की बौछारों का उपयोग किया था।
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