भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्थानीय अदालत ने राष्ट्रीय
स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की फोटो से छेडछाड करने के मामले में
पूर्व कांग्रेस विधायक कल्पना पारूलेकर को मंगलवार को दो साल की सजा सुनाई
है। हालांकि सजा सुनाने के बाद उन्हें अदालत से जमानत भी मिल गई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्राप्त
जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार गोयल ने भागवत
की फोटो से छेड़छाड़ करने के मामले में कल्पना को दोषी करार देते हुए दो
साल की जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा उन पर 12,000 रुपये का जुर्माना भी
लगाया गया है। अदालत ने कल्पना को आईटी कानून एवं भारतीय दंड संहिता की
विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया है।
आपको बता दें कि गौरतलब
है कि कल्पना ने 29 नवंबर 2011 को संवाददाता सम्मेलन कर मीडिया को तत्कालीन
लोकायुक्त पी पी नावलेकर की एक फोटो उपलब्ध कराई थी, जिसमें नावलेकर को
आरएसएस के गणवेश में दिखाया गया था।
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