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मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार ने दिए लॉकडाउन के संकेत

Due to the increasing cases of corona in MP, the government gave indications of lockdown - Bhopal News in Hindi

भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीज और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका के बीच सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए संकेत दिया है कि अगर हालात काबू में नहीं रहे तेा राज्य में लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। अभी तेा सिर्फ रात का ही कर्फ्यू लगाया गया है।

राज्य में बीते कुछ दिनों में कोरेाना के मरीजों के ऑकड़े बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात को माना कि राज्य में नवंबर माह की शुरुआत में जो स्थिति थी, उससे तीन गुना मरीज वर्तमान में आए है। इसलिए एहतियाती कदम उठाए जाने के साथ जनता का सहयोग जरुरी है।

गृहमंत्री डा नरोत्तम मिश्रा के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केस आए हैं, जिसमें इंदौर से 13, भोपाल से सात और जबलपुर से 5 केस शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिव केस 201, संक्रमण दर 0.05 फीसदी और रिकवरी रेट 98.60 फीसदी है।

मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि कोरोना का रोकना प्राथमिकता है। इसलिए रात का कर्फ्यू लगाया गया है। रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक की अवधि के लिए कर्फ्यू लागू हो गया है। साथ ही आगे जरुरी हेाने पर आवश्यक कदम बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है।

राज्य शासन द्वारा देश के अन्य राज्यों में तथा सीमावर्ती राज्यों कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरियेंट के पॉजिटिव केस तथा एक्टिव केस की बढ़ती संख्या और तीसरी लहर की आशंका के ²ष्टिगत नये दिशा-निर्देश जारी किये है।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि नाईट कर्फ्यू लागू करने के साथ सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब और स्टेडियम में आने वाले लोगों एवं वहां के समस्त स्टाफ के लिये भी वैक्सीन की दोनों डोज को अनिवार्य किया गया है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होंने दोनों टीके लगवा लिये है।

सरकार के निर्देश हैं कि समस्त स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं को वैक्सीन के दोनों डोज लगाना जरुरी किया जाए।

जारी दिशा- निर्देशों के मुताबिक समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से भी वैक्सीन की दोनों डोज लगाना जरुरी है। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगवायें गये है, उन्हें दोनों टीके लगवाने मार्केट एसोसिएशन, मॉल प्रबंधन और मेला आयोजक को सुनिश्चित करना होगा।

राज्य में कोरोना गाइड लाइन का पालन हो, इस दिशा में सरकार सख्त हो चली है। यही कारण है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि के पालन पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुमार्ना वसूली की कार्यवाही की जाएगा।

--आईएएनएस

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