भोपाल/जबलपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को आखिरकार उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल ही गई। ज्ञात हो कि विधायक मसूद के नेतृत्व में 29 अक्टूबर को भोपाल में प्रदर्शन किया गया था। इसमे हजारों लोग इकबाल मैदान में जमा हुए थे। इस पर पुलिस ने मसूद सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जमानत के लिए मसूद की ओर से निचली अदालत में आवेदन दिया गया मगर वह खारिज हो गया। उसके बाद उच्च न्यायालय में आवेदन दिया गया। गुरुवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को विधायक मसूद को अग्रिम जमानत मिल गई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
विधायक मसूद ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि मुझे जबलपुर उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई है। इसके लिए मै सभ्ीा का आभारी हूं। न्यायालय के निर्णय के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं, मेरा न्यायालय पर पूरा भरोसा है।
निचली अदालत से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद विधायक की तरफ से सांसद और वकील विवेक तन्खा और अजय गुप्ता ने उच्च न्यायालय में पक्ष रखा। वहीं सरकार की ओर से अग्रिम जमानत के खिलाफ एडवोकेट जनरल पुष्पेंद्र कौरव और एडीशनल एडवोकेट जनरल पुष्पेंद्र यादव ने पैरवी की।
--आईएएनएस
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