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मप्र में कोरोना से अनाथ हुए बच्चे भी होंगे 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के हितग्राही

Children orphaned by Corona in MP will also be beneficiaries of PM Cares for Children scheme - Bhopal News in Hindi

भोपाल। केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माता-पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना में सहारा दिया जाएगा। इस योजना के लिये मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राही भी पात्र होंगे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में बाल हितग्राही के 18 वर्ष के होने पर बच्चे के नाम से 10 लाख रुपये के कार्पस का प्रावधान किया गया है। इसी कार्पस से बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता दी जायेगी। बाल हितग्राही की आयु 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बाल हितग्राही को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा।

योजना में बाल हितग्राही को 10 वर्ष की आयु तक नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय अथवा निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेश देकर शिक्षा के अधिकार प्रावधानों के अनुरूप फीस केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें किताबों, नोट-बुक, यूनिफार्म पर व्यय राशि भी प्रदान की जायेगी।

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बाल हितग्राही के 11 से 18 वर्ष आयु समूह में होने पर केन्द्रीय आवासीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि में प्रवेश दिया जाएगा। यदि हितग्राही संयुक्त परिवार में निवासरत है, तो नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेष दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों के चिन्हांकन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी। योजना में माता-पिता की कोविड से मृत्यु संबंधी प्रमाण-पत्र का होना अनिवार्य नहीं है। किन्तु कलेक्टर द्वारा बच्चे के माता-पिता की मृत्यु कोविड से होने के संबंध में संतुष्टि होने और सत्यापन किये जाने पर ही बच्चे को लाभान्वित किया जायेगा। सिटीजन लॉग इन अंतर्गत एक मोबाइल नम्बर से अधिकतम 10 आवेदन फीड किये जा सकते हैं।

ज्ञात हो कि राज्य में कोरोना के कारण अपने पालकों को खो चुके बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में प्रत्येक बच्चे को पांच हजार रुपए मासिक का प्रावधान है।

--आईएएनएस

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Web Title-Children orphaned by Corona in MP will also be beneficiaries of PM Cares for Children scheme
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