भोपाल। भोपाल गैस पीडि़तों के लिए अनुग्रह राशि और मुआवजा के दावेदारों के लिए आधार-कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। भोपाल गैस पीडि़त कल्याण आयुक्त कार्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार अजय श्रीवास्तव ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान में बताया कि भारत सरकार के रसायन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसके मुताबिक हितग्राहियों के लिए भुगतान प्राप्त करने के पूर्व आधार-कार्ड (नंबर) प्रस्तुत करना होगा।
ज्ञात हो कि दो-तीन दिसंबर, 1984 को यूनियन कार्बाइड संयंत्र से रिसी जहरीली गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली थी और अब भी हजारों लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार के रसायन मंत्रालय द्वारा भोपाल गैस पीडि़तों एवं उनके परिवारों को शीघ्र न्याय या मुआवजा वितरण करने के लिए वर्ष 1992 कल्याण आयुक्त कार्यालय भोपाल गैस पीडि़त प्रारंभ किया गया।
तेजस्वी की सभा में चिराग के परिवार के खिलाफ बोले गए अपशब्द का वीडियो वायरल, रिएक्शन भी मिला
मतदान से पहले अनिल बलूनी और पौड़ी गढ़वाल की जनता को पीएम मोदी का खत, दिया खास संदेश
भाजपा भ्रष्टाचारियों का गोदाम, गाजियाबाद से गाजीपुर तक होगा सफाया- अखिलेश यादव
Daily Horoscope