• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

आपदा राहत कोष मामले में पिनाराई विजयन को लोकायुक्त की क्लीन चिट

Lokayukta gives clean chit to Pinarayi Vijayan in disaster relief fund case - Thiruvananthapuram News in Hindi

तिरुवनंतपुरम। केरल लोकायुक्त ने सोमवार को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) के कथित दुरुपयोग के मामले में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को क्लीन चिट दे दी।
एक खंडित फैसले के बाद, लोकायुक्त की दो सदस्यीय पीठ ने इस साल की शुरुआत में मामले को पूर्ण पीठ को भेज दिया था।

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए याचिकाकर्ता शशिकुमार ने अर्ध-न्यायिक निकाय के अधिकारियों पर लापरवाही से काम करने का आरोप लगाया और कहा कि कुछ समय पहले लगभग दो हजार मामले थे, जो घटकर 200 रह गए हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लोगों का इस निकाय पर से विश्वास उठ गया है।

शशिकुमार ने कहा, "अब मैं केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा क्योंकि यह एक स्पष्ट फैसला है जो पेशेवर बेईमानी को दर्शाता है।"

आपदा राहत कोष में धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 2018 में मामला दायर किया गया था।

उन्होंने आरोप लगाया था कि पैसा उन लोगों को दिया गया जो राहत के पात्र नहीं थे, जिनमें एक मृत माकपा विधायक का परिवार, एक वामपंथी सहयोगी के शीर्ष नेता का परिवार, जिनका निधन हो गया था। केरल पुलिस के एक अधिकारी को भी लाभ दिया गया जिसका वाहन तत्कालीन शीर्ष माकपा नेता कोडियेरी बालाकृष्णन के काफिले में जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी मृत्यु हो गई।

अब सबकी निगाहें शशिकुमार के अगले कदम पर हैं।

--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Lokayukta gives clean chit to Pinarayi Vijayan in disaster relief fund case
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: lokayukta, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, thiruvananthapuram news, thiruvananthapuram news in hindi, real time thiruvananthapuram city news, real time news, thiruvananthapuram news khas khabar, thiruvananthapuram news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved