कोच्चि। केरल की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में मल्लू ट्रैवलर के नाम से मशहूर व्लॉगर शाकिर सुभान को अग्रिम जमानत दे दी। उनके खिलाफ इस महीने की शुरुआत में उनकी पूर्व पत्नी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनपर बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब शिकायतकर्ता 2012 में 15 साल की थी, तब वह वयस्क होने के बाद सुभान से शादी करने के लिए सहमत हो गई थी।
हालांकि, 13 दिसंबर 2012 को निकाह (मुस्लिम विवाह) करने के एक महीने बाद, आरोपी कथित तौर पर उसे अपने घर ले गया और यौन उत्पीड़न के कई कृत्य किए।
लेकिन, व्लॉगर के वकील ने कहा कि वह और शिकायतकर्ता 2016 में तलाक मिलने तक कानूनी रूप से शादीशुदा थे।
--आईएएनएस
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