कोच्चि। केरल सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष एक अपील दायर कर इस साल अप्रैल में सिंगल पीठ के आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसमें राज्य अपराध शाखा द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था। सरकार का तर्क था कि सिंगल पीठ के लिए ऐसा करना सही नहीं था, क्योंकि यह कानून के खिलाफ था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अपराध शाखा ने केरल के सोने की तस्करी मामले की जांच कर रहे ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी कि मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया गया था और मामले में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को फंसाया गया था।
प्राथमिकी क्राइम ब्रांच टीम की एक रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई थी, जिन्होंने एक ऑडियो क्लिप के लीक होने की जांच की थी, जो कथित तौर पर स्वप्ना सुरेश की थी।
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, ईडी ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की और सिंगल पीठ ने भी ऐसा ही किया।
अदालत ने हालांकि अपराध शाखा को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज निचली अदालत को सौंपने का निर्देश दिया।
--आईएएनएस
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