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रेणुकास्वामी हत्याकांड : कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभिनेता दर्शन और पवित्रा गौड़ा को दी जमानत

Renukaswamy murder case: Karnataka High Court grants bail to actor Darshan and Pavitra Gowda - Bengaluru News in Hindi

बेंगलुरु। रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन और उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति विश्वजीत शेट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन के साथ नागराजू, अनुकुमार, एम. लक्ष्मण, जगदीश और राव को भी जमानत दी है।
वरिष्ठ वकील सी.वी. नागेश और विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) पी. प्रसन्ना कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें पेश कीं।
गौड़ा की वकील शिल्पा ने कहा कि मामले में उनकी संलिप्तता पर सवाल उठाने वाली दलीलों के आधार पर उन्हें जमानत दी गई।
गौड़ा वर्तमान में बेंगलुरु के केंद्रीय जेल में बंद हैं। वह सोमवार को रिहा होंगी।
जमानत याचिका पर बहस के दौरान, सीवी नागेश ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) द्वारा उठाई गई आपत्तियों का विरोध करते हुए कहा, “रेणुकास्वामी के शरीर पर कथित तौर पर खून के 39 धब्बे थे, लेकिन केवल एक ही जगह पर घाव से खून निकला था।"
नागेश ने दावा किया कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने से लेकर जांच करने तक हर चरण में अभियोजन पक्ष ने झूठ बोला।
उन्होंने कहा, "बेल्लारी के डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर जमानत दी गई थी। बीजीएस अस्पताल के डॉक्टरों ने भी बेल्लारी के डॉक्टरों की रिपोर्ट को स्वीकार किया, जिसमें अभिनेता के सर्जरी की आवश्यकता की पुष्टि की गई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का सुझाव दिया है।"
जमानत के लिए अदालत में अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करते हुए प्रसन्ना कुमार ने कहा था कि अंतरिम जमानत अत्यावश्यकता का हवाला देते हुए ली गई थी और अदालत को बताया गया था कि उसे स्ट्रोक होने की संभावना है।
प्रसन्न कुमार ने कहा, "दर्शन के मामले में नाटकीय परिस्थितियां पैदा की गईं।" हाल ही में अदालत ने चिकित्सा आधार पर दर्शन की अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी। दर्शन को 131 दिन जेल में बिताने के बाद 30 अक्टूबर को अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा किया गया था।
बेंगलुरु के बीजीएस अपोलो अस्पताल में भर्ती दर्शन का पीठ में तेज दर्द का इलाज चल रहा था।
दर्शन और उनकी दोस्त गौड़ा के साथ 15 अन्य को 11 जून को चित्रदुर्ग से अपने फैन रेणुकास्वामी का अपहरण करने और बेरहमी से हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
रेणुकास्वामी ने कथित तौर पर पवित्रा गौड़ा को अपमानजनक और अश्लील संदेश भेजे थे क्योंकि वह शादीशुदा होने के बावजूद अभिनेता के उसके साथ संबंध रखने से नाराज था।
--आईएएनएस

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Web Title-Renukaswamy murder case: Karnataka High Court grants bail to actor Darshan and Pavitra Gowda
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