हावेरी (कर्नाटक)। हावेरी जिले के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पुलिस कांस्टेबल सोमशेखर भीमप्पा कुमकुमगरा को सात साल कैद की सजा सुनाई है।
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सिटी आर्म्ड रिज़र्व (सीएआर) से जुड़ा सोमशेखर कुमकुमागरा, हिरेकेरूर शहर के पास भोगवी गांव में रहता है।
मूल रूप से बालिजा समुदाय के कुमकुमगरा जाति से संबंधित सोमशेखर ने चन्नादासरा समुदाय से होने का झूठा दावा किया। खुद को अनुसूचित जाति का बताने के लिए उसने जाली शैक्षिक प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज बनाए, जो हिरेकेरूर में तहसीलदार कार्यालय में जमा किया।
भोगवी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हनुमंतप्पा तलावर ने इस धोखाधड़ी में उसकी सहायता की।
सोमशेखर ने सीएआर दक्षिण कन्नड़ जिले में एक पद हासिल कर लियाा। जिला आयुक्त द्वारा की गई जांच और एक विशेष समिति ने उसके खिलाफ आरोपों की पुष्टि की।
बाद में हिरेकेरूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।
न्यायाधीश जी.एल. लक्ष्मीनारायण ने बुधवार को फैसला सुनाया। इसमें आरोपी को सात साल जेल की सजा सुनाई गई और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
--आईएएनएस
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