बेंगलुरू। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) घोटाले की जांच कर रही विशेष शाखा, आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने इस मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ कठोर कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2000 (केसीओसीए) लागू किया है।
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गुरुवार को सीआईडी के आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्य आरोपी और सरगना आर.डी. पाटिल के खिलाफ केसीओसीए का प्रावधान लागू किया गया है, क्योंकि वह पीएसआई भर्ती घोटाले में भी शामिल है। यह अधिनियम आरोपी संतोष कोट्टल्ली, शिवकुमार, सिद्रमा कोली, रविकुमार, रुद्रगौड़ा, रहीम चौधरी, सागर, बसन्ना पूजारी, चंद्रकांत बुरकल, शशिधर जमादारा और बसवराज येलावारा के खिलाफ भी लगाया गया है।
कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (केईओनिक्स) और अन्य राज्य सरकार संगठनों में एफडीए पदों की भर्ती के संबंध में केईए द्वारा 28 जुलाई, 2023 को आयोजित परीक्षा में कदाचार से संबंधित कलबुर्गी और यादगीर जिलों में आठ मामले दर्ज किए गए हैं।
सीआईडी इन मामलों की आगे की जांच कर रही है और कई आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और महत्वपूर्ण सबूत एकत्र किए हैं।
केसीओसीए संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए 2000 में कर्नाटक द्वारा अधिनियमित एक कानून है। यह अधिनियम महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (मकोका) पर आधारित है।
--आईएएनएस
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