बेंगलुरु । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को मानहानि मामले में स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी। भाजपा महासचिव केशव प्रसाद ने इनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर कराया था।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
केशव प्रसाद ने याचिका में आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने तत्कालीन भाजपा सरकार पर 40 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए पूरे पेज का विज्ञापन प्रकाशित कर प्रचार किया और इसे '40 प्रतिशत सरकार' करार दिया था। कांग्रेस ने विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से निर्धारित रेट कार्ड को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर और विज्ञापन भी बनाए थे।
सीएम सिद्दारमैया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह एक निजी शिकायत के सिलसिले में कोर्ट में पेश हुए हैं। यह मामला सिविल प्रकृति का है। मैंने कानून के रक्षक और कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में खुद को जज के सामने पेश कर जमानत हासिल की। केपीसीसी अध्यक्ष शिवकुमार और राहुल गांधी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी भी अदालत में पेश होंगे।"
उन्होंने कहा कि हमने मामले के संबंध में आगे की पेशी के खिलाफ स्थायी आदेश की भी मांग की है।
वहीं कोर्ट परिसर में पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा नेताओं के बयानों के आधार पर विज्ञापन दिए था। इसे कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। भाजपा नेताओं ने दावा किया था कि सीएम पद के लिए 2 हजार 500 करोड़ रुपये दिए गए। अन्य महत्वपूर्ण पदों के लिए भी भुगतान की जाने वाली रकम का उल्लेख किया गया था। ये बयान मीडिया में खबरों के रूप में सामने आए।
उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि इस तरह के मामले का सामना कैसे करना है। हम जानते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है।"
--आईएएनएस
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड : पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, मांगी 14 दिनों की रिमांड
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, चौथे आरोपी की हुई पहचान
हर चुनाव में ईवीएम का दुरुपयोग होता रहा है : कपिल सिब्बल
Daily Horoscope