रांची। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में चल रही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। झारखंड के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने राज्य की ग्राम पंचायतों में ओबीसी आरक्षण निर्धारित किये बगैर चुनाव कराने के सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत से चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि झारखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इसलिए बीच में इस पर रोक नहीं लगायी जा सकती। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि अगले पंचायत चुनाव के पहले तक ट्रिपल टेस्ट के जरिये हर हाल में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था कर ली जाए।
बता दें कि राज्य में चार चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराये जाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम तीन चरणों के लिए नामांकन का कार्य भी पूरा हो चुका है। वोट आगामी 14ए 19ए 24 और 27 मई को डाले जायेंगे। राज्य के 24 जिलों के 262 प्रखंडों की 4345 ग्राम पंचायतों के मतदाता के ग्राम पंचायत सदस्यए मुखिया पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के अलग-अलग पदों के लिए वोट डालेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का ऐलान विगत 9 अप्रैल को किया था। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार पंचायतों में इस बार ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गयी है। गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने राज्य सरकार के इसी फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
--आईएएनएस
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