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झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका खारिज, मोदी टाइटल वाले लोगों पर टिप्पणी के मामले में जारी रहेगा मुकदमा

Rahul Gandhi petition dismissed in Jharkhand High Court, trial will continue in the matter of remarks on people with Modi title - Ranchi News in Hindi

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने 'मोदी' टाइटल वाले लोगों पर की गयी एक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ रांची की जिला अदालत ने संज्ञान लिया था। इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे मंगलवार को खारिज कर दिया गया।

दरअसल रांची के एक अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने वर्ष 2019 में रांची में चुनाव प्रचार के लिए आये कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक टिप्पणी को समुदाय विशेष के लिए अपमानजनक बताते हुए स्थानीय सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत वाद दर्ज कराया था।

शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने अपनी शिकायत में कहा है कि राहुल गांधी द्वारा मोदी टाइटल वाले सभी लोगों के खिलाफ टिप्पणी निंदनीय, कष्टकारी और दिल को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ 20 करोड़ रुपये का मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है, जिस पर रांची सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। बीते साल 17 अक्तूबर को राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इस समन को रद्द करने अपील की थी।

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि रांची जिला न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ लिये गये संज्ञान में नियमों का पालन नहीं किया गया है। दूसरी तरफ शिकायतकर्ता अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कहा कि निचली अदालत ने नियमों के अनुकूल संज्ञान लिया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राहुल गांधी की अपील खारिज कर दी है।

--एसएनसी

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Web Title-Rahul Gandhi petition dismissed in Jharkhand High Court, trial will continue in the matter of remarks on people with Modi title
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