रांची । रांची स्थित सीबीआई कोर्ट
ने चारा घोटाला के चार मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट
रिलीज करने का आदेश दिया है। राजद सुप्रीमो को इलाज के लिए सिंगापुर जाना
है। इसके लिए उन्होंने बीते 13 सितंबर को अदालत में अर्जी दाखिल कर
पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की थी।
लालू प्रसाद यादव की अर्जी पर शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई।
लालू प्रसाद के अधिवक्ता अनंत विज ने बताया कि हमलोगों ने न्यायालय से दो
महीने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की थी। गौरतलब है कि फिलहाल लालू
प्रसाद यादव जमानत पर हैं। उनका पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट के आदेश पर 2017 से
ही अदालत में जमा है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चार
अलग-अलग मुकदमों में सीबीआई कोर्ट की ओर से सजा सुनाई गई है। कुछ महीने
पहले उन्हें हाईकोर्ट ने चौथे मामले जमानत दी है। जमानत की शर्तों के
अनुसार, वह अदालत की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकते।
सूत्रों के
अनुसार 24 सितंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उन्होंने अपने इलाज के लिए
अप्वाइंटमेंट लिया है। अदालत से इजाजत मिलने के बादर वह 20 सितंबर तक जा
सकते हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी भी सिंगापुर में रहती है। लालू प्रसाद
यादव किडनी की गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे हैं। दो महीने पहले जब उन्हें
रांची के रिम्स से एम्स दिल्ली शिफ्ट किया गया था, तब डॉक्टरों ने उन्हें
किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी थी। लालू यादव से डोनर तैयार करने के
लिए भी कहा गया था। उनकी किडनी का मात्र 10 प्रतिशत हिस्सा काम कर रहा था।
डॉ़क्टर के मुताबिक किडनी का जो क्रिएटिनिन लेवल एक से नीचे रहना चाहिए,
लेकिन लालू प्रसाद यादव के शरीर में 5 से ज्यादा हो गया था। हालांकि एम्स
में लगभग एक महीने के इलाज के बाद उसे नियंत्रित किया गया है।
--आईएएनएस
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