रांची। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अध्यक्ष लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू की जमानत अवधि बढाने से इनकार कर दिया और उन्हें 30 अगस्त तक सरेंडर करने के लिए कहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत अवधि तीन महीने बढ़ाने की मांग की थी। लालू यादव को मई में इलाज के लिए छह हफ्ते की अस्थायी जमानत दी गई थी, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने बढ़ा दिया था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
लालू फिलहाल मुंबई के एशियन हर्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती हैं। लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा, अब उनका इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में किया जा सकता है। उन्हें मुंबई के अस्पातल से लाया जाएगा।
आपको बता दें कि पिछले दिनों लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने मुंबई जाकर उनसे मुलाकात की थी। तब उन्होंने ट्वीट कर कहा था, बीमार पिता को देखने मुंबई के एशियन हर्ट इंस्टीट्यूट आया हूं। कई बीमारियों से ग्रसित मेरे पिता यहां इलाज के लिए भर्ती हैं। उनकी गिरती सेहत और बढ़ते सक्रमण को देखकर चिंतित हूं। दुआ करता हूं कि चौबीसों घंटे डॉक्टरों की निगरानी और बेहतर इलाज से वो जल्द स्वस्थ हो जाएं।
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