रांची। संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्य न्यायाधीश और न्याय मूर्ति की खंडपीठ में मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि उपायुक्त से नीचे के कनिष्ठ अधिकारियों की ओर से इस मामले में शपथ पत्र दायर किया गया है।
खंडपीठ ने कहा है कि उपयुक्त से नीचे के पदाधिकारी से शपथ पत्र दायर करना उचित नहीं है। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि मुख्य सचिव सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों की रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी।
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