रांची । गैंगस्टर अमन साहू झारखंड में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने की इजाजत देने की मांग वाली उसकी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। इसके पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी नामांकन का पर्चा भरने के लिए झारखंड भेजे जाने की मांग वाली उसकी याचिका बुधवार को नामंजूर कर दी थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अमन साहू झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित कई अन्य राज्यों में 150 से भी ज्यादा आपराधिक मामलों का अभियुक्त है। वह झारखंड की सरायकेला जेल में बंद था और उसे पिछले 14 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर ले गई है। फिलहाल, वह रायपुर पुलिस की रिमांड पर है और उससे छत्तीसगढ़ में अंजाम दी गई वारदातों के सिलसिले में पूछताछ चल रही है।
अमन साहू को पूर्व में अदालत ने रामगढ़ के एक आपराधिक मामले में छह साल और लातेहार के एक मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। वह लातेहार के मामले में पूरी सजा काट चुका है, जबकि रामगढ़ के केस में वह सजा काट रहा है।
उसके अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि अमन साहू झारखंड के हजारीबाग जिले की बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। उसकी सजा पर रोक लगाते हुए उसे चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके लिए रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी के केस का हवाला दिया गया था, जिनकी सजा पर हाईकोर्ट ने हाल में रोक लगाई है।
इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि अमन साहू पर 100 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। पूर्व विधायक ममता देवी की सजा पर रोक का मामला अमन साहू के मामले से अलग है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट ने अमन साहू की सजा पर रोक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
अमन साहू ने बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दायर करने की इजाजत के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच में हुई। अमन साहू ने अपनी याचिका में दावा किया था कि वह आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है और इसके लिए उसे अनुमति दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए उसकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया था।
--आईएएनएस
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