चारा घोटाले के मामले में बिहार और झारखंड के अलग-अलग जिलों में कुल 53
मामले दर्ज कराए गए थे, इसमें राज्य के दिग्गज नेताओं अैर अधिकारियों सहित
करीब 500 लोगों को आरोपी बनाया गया। इस मामले में बिहार के पूर्व
मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रदेव
प्रसाद वर्मा, भोलाराम तूफानी, विद्यासागर निषाद सहित कई अन्य मंत्रियों पर
मामले दर्ज हुए थे। धीरे-धीरे इस मामले में आरोपी बरी होते रहे और अंत तक
कुल 34 आरोपी बच गए। जिनमें से 11 की मौत हो गई और एक सीबीआई का गवाह बन
गया। इसके बाद कुल 22 आरेापी शेष बचे, जिनमें से 6 को बरी कर दिया और अब
कुल 16 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में एक बार फिर लालू
को दोषी करार दिया गया है। अब लालू को कोर्ट से सीधे जेल ले जाया जाएगा और 3
जनवरी को सला का ऐलान होगा। ये भी पढ़ें - राजस्थान के इस पुल पर पैदल जाओगे तो पकड लेगी पुलिस!
लालू पहले भी जा चुके है जेल
इस
मामले में सबसे पहले बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने 31
जनवरी, 1996 को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।
सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के एक मामले में लालू को दोषी करार
देते हुए तीन अक्टूबर, 2013 को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी। बाद
में दिसंबर, 2013 में उन्हें अदालत से जमानत भी मिल गई थी।
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