• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

हेमंत की गिरफ्तारी मामले में हाईकोर्ट में बहस, सिब्बल बोले- सबूत नहीं, ईडी ने शेड्यूल ऑफेंस का केस बताया

Debate in High Court on Hemant arrest case Sibal said no evidence ED called it a case of schedule offense - Ranchi News in Hindi

रांची । ED की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सोरेन और ईडी, दोनों पक्षों ने कई बिंदुओं पर अपनी दलीलें पेश की। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच में बुधवार को भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी।
हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि यह शेड्यूल ऑफेंस का केस नहीं है। हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता। जिस साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसके किसी भी दस्तावेज में उनका नाम है ही नहीं। कुछ लोगों ने कह दिया कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है और इसी पर विश्वास करते हुए ईडी जांच कर रही है। इस केस में सोरेन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है।

ईडी की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू ने कहा कि हेमंत सोरेन की यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। इसमें उनके खिलाफ शेड्यूल ऑफेंस का मामला बनता है और ईडी ने उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए हैं। जमीन घोटाले के इस मामले में रांची के बड़गाईं अंचल के उप निरीक्षक भानु प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो कि हेमंत सोरेन का भरोसेमंद सहयोगी है।

गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले में करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सोरेन ने 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दाखिल की थी, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था।

--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Debate in High Court on Hemant arrest case Sibal said no evidence ED called it a case of schedule offense
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: high court, hemant soren, kapil sibal, ed, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, ranchi news, ranchi news in hindi, real time ranchi city news, real time news, ranchi news khas khabar, ranchi news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved