जम्मू। कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों से चिंतित अधिकारियों ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर में सप्ताहांत पर सभी गैर-जरूरी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि अगले आदेश तक रात के कर्फ्यू के अलावा शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक, सप्ताहांतों (शनिवार और रविवार) को गैर-जरूरी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
केंद्र शासित प्रदेश में शुक्रवार तक कोरोना के 2,456 मामले सामने आए जबकि कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से दो लोगों ने कोरोना के खिलाफ टीके की दोनों डोज लगवाई थी।
शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसकेआईएमएस), एस.एम.एच.एस अस्पताल और एसकेआईएमएस अस्पताल बेमिना सहित सभी प्रमुख अस्पतालों ने वैकल्पिक सर्जरी और ओपीडी करना बंद कर दिया है।
सभी चिकित्सा सुविधाएं, जिन्हें पहले कोरोना उपचार सुविधाओं के रूप में घोषित किया गया था, उन्हें फिर से कोरोना उपचार सुविधाओं के रूप में नामित किया गया है। (आईएएनएस)
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