श्रीनगर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर शहर में आतंकी समूह अल-उमर मुजाहिदीन के संस्थापक मुश्ताक अहमद जरगर की संपत्ति कुर्क कर ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत जरगर को 'आतंकवादी' घोषित करने के बाद, स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से एनआईए के अधिकारियों ने श्रीनगर शहर के नौहट्टा इलाके के गनई मोहल्ले में अल-उमर के संस्थापक जरगर के घर को कुर्क कर लिया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जरगर को 15 मई, 1992 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 1999 में जैश-ए-मुहम्मद (खीट) प्रमुख मसूद अजहर और शेख उमर के साथ रिहा कर दिया गया था।
उनमें से तीन को 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान आईसी-814 के यात्रियों को रिहा करने के बदले में छोड़ा गया था। काठमांडू जा रहे विमान को हाईजैक कर अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया। यात्रियों और चालक दल की सुरक्षित रिहाई के लिए, इन तीनों का कंधार में आदान-प्रदान किया गया।(आईएएनएस)
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