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रोशनी जमीन घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने दो पूर्व नौकरशाहों को दी जमानत

CBI court grants bail to two former bureaucrats in Roshni land scam - Srinagar News in Hindi

श्रीनगर। श्रीनगर की विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को रोशनी भूमि घोटाले में आरोपित एक पूर्व संभागीय आयुक्त और एक पूर्व उपायुक्त को जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश सीबीआई श्रीनगर, जतिंदर सिंह जामवाल ने रोशनी घोटाले में महबूब इकबाल, पूर्व संभागीय आयुक्त (कश्मीर) और एजाज इकबाल, पूर्व डिप्टी कमिश्नर (श्रीनगर) को जमानत दे दी।

रोशनी योजना के तहत जिला श्रीनगर में राज्य की भूमि के हस्तांतरण में की गई अनियमितताओं के आरोप में जम्मू-कश्मीर सतर्कता संगठन द्वारा किए गए प्रारंभिक सत्यापन से पता चला है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने राज्य के रहने वालों को अनुचित आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया है। मनमाने ढंग से क्षेत्र की प्रचलित बाजार दर से कम कीमत तय करके भूमि, रहने वालों का गलत वर्गीकरण और गैर-हकदार व्यक्तियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किया।

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये के इस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।

इस बीच, विवादास्पद रोशनी अधिनियम को उच्च न्यायालय द्वारा शुरू से ही शून्य घोषित कर दिया गया था और केंद्र शासित प्रदेश सरकार को इन भूमि के स्वामित्व को आवंटियों को पारित करने के लिए किए गए सभी उत्परिवर्तन को रद्द करने का निर्देश दिया गया था।

--आईएएनएस

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Web Title-CBI court grants bail to two former bureaucrats in Roshni land scam
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