जम्मू । अधिकारियों ने सोमवार को
जम्मू-कश्मीर के सांबा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैलियों और विरोध
प्रदर्शनों को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी। अधिकारियों ने यह जानकारी
दी।
सांबा की जिलाधिकारी अनुराधा गुप्ता द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है,
'धारा 144 29 अगस्त से लागू होगी और 2 महीने तक रहेगी।' ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आदेश में
कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 की सिविल अपील संख्या 3282 में
निर्देश दिया है कि विरोध प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा
स्वीकार्य नहीं है और प्रशासन को ऐसे क्षेत्रों को अतिक्रमण या अवरोधों से
मुक्त रखने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।
यह देखा गया है कि कई
संगठन, समूह, व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन, रैलियां और
धरना देने की कोशिश करते हैं, जिससे आम जनता को बाधा और गंभीर असुविधा होती
है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग जिले में एक प्रमुख मार्ग है और ये विरोध,
रैलियां और धरने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही को प्रभावित
करने वाले बड़े ट्रैफिक जाम का कारण बनता है।
आदेश के अनुसार, "इस
तरह की रुकावटों के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए, मुझे यह प्रतीत होता
है कि शांति, व्यवस्था, मानव जीवन और सुरक्षा के लिए सीआरपीसी की धारा 144
के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।"
--आईएएनएस
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