जम्मू। जम्मू एवं कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने कहा कि कठुआ दुष्कर्म-हत्या मामले में मीडिया के एक वर्ग में फैलाई गई रपट गलत है और चिकित्सा विशेषज्ञों ने आठ वर्षीय बच्ची को बेहोश करने, उसके साथ यौनचार किए जाने और उसकी हत्या किए जाने की पुष्टि की है। अपराध शाखा ने यह बयान इस मामले में कठुआ जिले के हिरानगर पुलिस थाने में दर्ज मामले के संबंध में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और साथ ही सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही रपट के संबंध में दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अपराध शाखा ने कहा, पिछले कुछ दिनों से, प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक वर्ग ने एक रपट प्रकाशित/प्रसारित किया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जो कि सच्चाई से काफी दूर है। अपराधा शाखा ने कहा, यह रिकार्ड में है कि चिकित्सा विशेषज्ञों की राय के अनुसार, इसकी पुष्टि हुई थी कि आरोपियों द्वारा पीडि़ता का यौन उत्पीडऩ किया गया था।
अपराधा शाखा ने कहा, इसके अनुसार, चिकित्सा राय के आधार पर, इस मामले में रणबीर पैनल कोड के अनुच्छेछ 376(डी) को शामिल किया गया था। बिना किसी संदेह के चिकित्सा राय सामने आई थी कि पीडि़ता को बंधक बना कर रखा गया था और बेहोश किया गया और उसकी मौत की वजह हृदयगति रुकने के बाद दम घुटने से हुई। अपराध शाखा ने सभी कानूनी जांच के बाद अदालत के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल किया। जांच एजेंसी भी पूरक आरोप-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में है।
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