ऊना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को राहत प्रदान करते हुए प्रतिमाह एक हजार रूपये जबकि 50 प्रतिशत से अधिक अक्षमों को 1500/- रूपये बरोजगारी भत्ता प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बेरोजगारी भत्ता योजना.2017 के तहत प्रदेश के पात्र बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने निर्धारित आवेदन सभी आवश्यक प्रपत्रों के साथ अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। निर्धारित आवेदन प्रपत्र किसी भी रोजगार कार्यालय या फिर हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग की वेबसाइट पर नि:शुल्क उपलब्ध हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पात्र बेरोजगार युवाओं को निर्धारित आवेदन प्रपत्र के साथ पासपोर्ट साइज की
सत्यापित फोटो, रोजगार कार्यालय पहचान पत्र की सत्यापित प्रति, कार्यकारी
दंडाधिकारी द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति, हिमाचल
का मूल निवासी होने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जन्म प्रमाणपत्र,
12वीं कक्षा के मूल प्रमाणपत्र दिखाने के साथ-साथ एक सत्यापित प्रति तथा
बेरोजगारी बारे स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र जमा करवाना होगा। इसके अतिरिक्त
आवेदक का किसी भी आईएफएस कोड वाले बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
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