सोलन। जिला प्रशासन सोलन ने 3 मई से 6 मई, 2017 तक बड़ोग बाईपास पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सोलन संदीप नेगी ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (अब राष्ट्रीय राजमार्ग 5) पर फोरलेनिंग कार्य के दृष्टिगत मार्ग पर तारकोल बिछाया जाना है। इसी के दृष्टिगत जिला प्रशासन की ओर से बड़ोग बाईपास पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई है। एम्बुलैंस, अग्निशमन वाहन, सेना तथा कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने इस संबंध में पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आमजन की सुविधा तथा यातायात प्रबन्धन के लिए समुचित संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए जाएं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सोलन, उपमण्डलाधिकारी सोलन, लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिशाषी अभियन्ता, नगर परिषद सोलन के कार्यकारी अधिकारी को उचित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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