शिमला। हिमाचल में अवैध भवनों को नियमित करने वाले टीसीपी कानून को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है। इससे अवैध भवनों को नियमित होने की आस लगाए बैठे मकान मालिकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध भवनों को नियमित करने के लिए वीरभद्र सरकार की ओर से बनाए गए कानून को असंवैधानिक ठहराते हुए खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने एक्ट में संशोधन को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम के मूल उद्देश्य के विपरीत करार देते हुए निरस्त करने के आदेश पारित किए। प्रार्थी अधिवक्ता अभिमन्यु राठौर, राघव गोयल व हितांशु जिष्टु ने इस संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार ने कानून के पक्ष में दलील देते हुए कहा था कि लोगों की आर्थिक हालत में मजबूती के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों ने शहरी क्षेत्रों की ओर रुख किया। इससे शहरों के आसपास रिहायशी इमारतों की जरूरतें बढ़ गईं। इन्हीं हालात में लोगों ने नियमों की अवहेलना कर अवैध निर्माण कर लिए।
First Phase Election 2024 : पहले चरण में 60 प्रतिशत से ज्यादा मतदान, यहां देखें कहा कितना मतदान
Election 2024 : सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और सबसे कम बिहार में मतदान
पहले चरण के बाद भाजपा का दावा : देश में पीएम मोदी की लहर, बढ़ेगा भाजपा की जीत का अंतर
Daily Horoscope