शिमला/चंड़ीगढ़। हिमाचल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर तिलकराज शर्मा को दो महीने बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें 20 लाख रूपए के श्योरिटी बॉन्ड पर जमानत दी। करीब दो महीने पहले 30 मई को शर्मा समेत एक अन्य उद्योगपति अशोक राणा को सीबीआई ने 5 लाख रूप्ए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अशोक राणा को पहले ही जमानत मिल चुकी है। आरोपी तिलकराज शर्मा एक उद्योग प्रबंधक से 50 लाख रूपए की कैपिटल सब्सिडी जारी करने की एवज में 10 लाख रूपए की मांग कर रहा था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस मामले में पंचकूला के रहने वाले चंद्रशेखर ने तिलकराज के खिलाफ शिकायत दी थी। वह मेडिकेफ फार्मा में सलाहकार है। उनकी क्लाइंट कंपनी ने 50 लाख की सब्सिडी के लिए फाइल उद्योग विभाग बद्दी में जमा कराई थी। इसके एवज में तिलकराज और अशोक राणा ने उनसे रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने दो दिन पहले चार्जशीट दायर कर दी थी। दिचस्प बात है कि अभी तक इस मामले में हिमाचल के सीएम के ओएसडी की भी भूमिका सामने आ रही थी लेकिन अब सीबीआई ने उन्हें ही सरकारी गवाह बना लिया है।
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